चार अप्रैल तक प्राप्त नहीं किये जाएंगे आवेदन | NMPK Media @Baghpat

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कोराना वायरस को देखते हुए परिवहन विभाग ने लिया निर्णय 

सहायक उपसंभागीय परिवहन अधिकारी ने दी जानकारी 

बागपत। विपुल जैन 
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुभाष राजपूत ने उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए चार अप्रैल तक लर्नर लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। 
बताया कि परिवहन कार्यालयों में ड्राईविंग लाइसेंस के कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए अधिक संख्या में आवेदक कार्यालय में उपस्थित होते है। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा परिवहन कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मियों के साथ-साथ आवेदकों पर भी रहता है। बताया कि जिन आवेदकों ने चार अप्रैल अथवा इससे पूर्व की तिथियों पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लाॅट बुकिंग करवा रखी है, ऐसे आवेदकों की स्लाॅट बुकिंग आगे की जाएगी। इसके अलावा स्थायी ड्राईविंग लाइसेंस की स्वीकृति के सम्बंध में बताया कि चार अप्रैल तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है कि चार अप्रैल तक केवल ऐसे आवेदकों का कही स्थायी ड्राईविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा, जिनके लर्नर लाइसेंस की वैधता 30 अप्रैल 2020 अथवा उससे पूर्व समाप्त हो रही है। बताया कि चार अप्रैल तक पूर्व निर्धारित अन्य अप्वाइंटमेंटस को 15 अप्रैल से 25 अप्रैल की अवधी में किया जाएगा। यह व्यवस्था 21 मार्च से लागू की जाएगी। 

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