बच्चों को दी गई बाल अधिकारों की जानकारी | NMPK Media @Baghpat

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बागपत। विपुल जैन
मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अशोक अंतिल ने बच्चों को बाल अधिकारों की जानकारी दी।
बताया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पड़ौस के विद्यालय में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कक्षा एक से कक्षा आठ तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आउट आॅफ स्कूल के बच्चों को आयु के अनुसार आयुसंगत कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है। प्रदेश में जन्म, आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र अर्थात टीवी की बाध्यता नहीं है। कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी बच्चों को गरम पका पकवान मध्याहन भोजन की व्यवस्था है। स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था है। शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रतांडना पर रोक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, सहायता सामग्री एवं उपकरण आदि की निशुल्क व्यवस्था है। विद्यालय में जाति वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुव्र्यवहार तथा भेदभाव रहित वातावरण है। इसके अलावा निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं यूनिफार्म के वितरण की व्यवस्था है।

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